लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। योगी सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित 'बिजली बिल राहत योजना 2025' की घोषणा कर दी है, जिससे लंबित बिलों वाले लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस योजना को 'जन-केंद्रित, पारदर्शी और संवेदनशील' बताते हुए कहा कि यह योजना लंबे समय से बिल जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है।
एकमुश्त भुगतान पर बंपर छूट
योजना का सबसे बड़ा आकर्षण एकमुश्त भुगतान पर मिलने वाली भारी छूट है:
सरचार्ज माफी: बकाया बिलों पर 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा।
मूलधन में छूट: मूल बकाया राशि में अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में यह घोषणा की। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी मौजूद थे।
तीन चरणों में मिलेगी छूट, जल्द पंजीकरण पर अधिक लाभ
'बिजली बिल राहत योजना 2025' 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी और इसे तीन चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहले पंजीकरण कराने वालों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा:
यह योजना मुख्य रूप से गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है:
घरेलू उपभोक्ता: 2 किलोवाट तक के कनेक्शन।
वाणिज्यिक उपभोक्ता: 1 किलोवाट तक के कनेक्शन।
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, वे मासिक किस्तों में भी भुगतान कर बकाया निपटा सकेंगे।
बिजली चोरी के मामलों में भी राहत
सरकार ने बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत देने का प्रावधान किया है। ऐसे उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के समय ₹2000 या बकाया का 10% (जो अधिक हो) जमा करना होगा।
पंजीकरण और पारदर्शिता
मंत्री शर्मा ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि योजना के दौरान विभाग उपभोक्ताओं के बिलों की जांच कर उसमें मौजूद त्रुटियों को सुधारेगा। उन्होंने कहा, "सही बिलिंग उपभोक्ता का अधिकार है।"
पंजीकरण के लिए विकल्प:
विभागीय वेबसाइट: uppcl.org
जन सेवा केंद्र
बिजली विभाग के कार्यालय
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को पंजीकरण प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके।
"हमारा लक्ष्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ से दबा न रहे। यह योजना जनता की योजना है और हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए।"
- ए.के. शर्मा, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री
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